प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को मंजूरी के अंतर्गत 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसान को हर वर्ष 6 हजार रुपए दिए जाएंगे। यह सहायता वर्ष में तीन बार 2000 रुपए की किस्तों में दी जाएगी। इससे 12 करोड़ किसानों को लाभ होगा। इस योजना को 1 दिसंबर 2018 से लागू कर दिया जाएगा।
इस योजना से सरकारी खजाने पर 75 हज़ार करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस योजना में आने वाला पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इस योजना की पहली किस्त अगले महीने की 31 तारीख तक किसानों के खातों में डाल दी जाएगी।
पीएम किसान योजना का लाभ इन लोगों को नहीं मिलेगा
पीएम किसान योजना के लिए कौन लोग पात्र या अपात्र होंगे इसके नियम जारी कर दिए गए हैं। आयकर देने वाले परिवारों, सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों, मौजूदा या पूर्व सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को बजट में घोषित छोटे और सीमांत किसानों के लिये 6,000 रुपए की आय समर्थन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दिशानिर्देशों को जारी करते हुए कहा है कि पेशेवर निकायों के पास पंजीकृत चिकित्सकों, इंजीनियरों, वकीलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वास्तुकारों तथा उनके परिवार के लोग भी इस योजना का लाभ उठाने के पात्र नहीं होंगे।
दिशानिर्देशों में छोटे और सीमान्त किसानों को ऐसे किसान परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है जिनमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों के पास संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार सामूहिक रूप से खेती योग्य भूमि दो हेक्टेयर अथवा इससे कम है।
यदि किसी किसान परिवार के एक या अधिक सदस्य निम्न श्रेणियों ...किसी संस्थागत पद पर पूर्व में या वर्तमान में कार्यरत, मौजूदा या पूर्व मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा-राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद के पूर्व या मौजूदा सदस्य, नगर निगमों के पूर्व या मौजूदा मेयर और जिला पंचायतों के मौजूदा या पूर्व चेयरपर्सन... में आते हैं तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के मौजूदा या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अलावा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (इसमें मल्टी टास्किंग कम्रचारी-श्रेणी चार-समूह डी के कर्मचारी शामिल नहीं हैं) को भी इस योजना का फायदा नहीं मिल सकेगा।
ऐसे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी या पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए या उससे अधिक है, को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसमें भी मल्टी टास्किंग कर्मचारी-श्रेणी चार-समूह डी के कर्मचारी शामिल नहीं हैं। हालांकि, इस योजना का लाभ उन सभी लोगों को नहीं मिलेगा जिन्होंने पिछले आकलन वर्ष में आयकर दिया है।
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mere Papa ko 2 hector jamin hai par uske kagjat nahi hai to kya kare
ReplyDeleteok tnx
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