कागजात नहीं होने पर भी नहीं कटेगा चालान, ट्रैफिक पुलिस को सुनाया मोदी सरकार ने फरमान. - Rojgar Samachar

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Saturday, 12 October 2019

कागजात नहीं होने पर भी नहीं कटेगा चालान, ट्रैफिक पुलिस को सुनाया मोदी सरकार ने फरमान.



नए नियम लागू होने के बाद से कई जगहों पर काफी चालान कटने की खबरें आपने सुनी होंगी. जुर्माने की रकम इतनी ज्यादा है कि अगर आप कहीं डीएल या दूसरे दस्तावेज़ ले जाना भूल गए तो बड़ी परेशानी हो सकती है.आपकी गाडी का चालान कब हो जाये उसके बारे में आपको बता भी नहीं चलेगा, इसलिए हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे आप इस समस्या से बच सकते हैं.

परिवहन मंत्रालय ने आईटी एक्ट के तहत पिछले साल डिजीलॉकर या एम परिवहन पर मौजूद दस्तावेज की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी को मूल दस्तावेज की तरह ही तरजीह कर दिया है . अगर किसी के पास इस ऐप में मूल दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है तो उससे मूल दस्तावेज देखने की ज़रूरत नहीं है. तो आपको अब कुछ नहीं करना है सिर्फ आपको M Parivahan ऐप को डाउनलोड करना होगा. इसके बाद इसमें आप अपनी गाडी का नंबर और आरसी नंबर डाल कर लॉग इन कर लेंगे 

एमपरिवहन (M-Parivahan) ऐप में गाड़ी के मालिक का नाम, रजिस्ट्रेशन की तारीख, मॉडल नंबर, इंश्योरेंस की वैधता आदि जानकारी रहती है. ऐसे में आपको किसी तरह के कागजात को साथ में लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी. इस एप्प में आप किसी भी गाडी का नंबर डाल कर उसकी पूरी जानकारी ले सकते है अगर आप को पुलिस पकडती है तो आप इसमें अपने कागज दिखा सकते है 


ऐसे में अब ट्रैफिक पुलिस अपने पास मौजूद मोबाइल से ड्राइवर या परिवहन की जानकारी क्यूआर कोड के जरिए अपने डेटाबेस से निकाल सकती है और ड्राइवर द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने का भी रिकॉर्ड रख सकती है.



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