अगर आप के घर में आपके माता पिता की उम्र 6० वर्ष या उससे अधिक आयु के कोई बुजुर्ग हैं तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा... भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित ''इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना'' समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदेश के वृद्धजनों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है उक्त योजनान्तर्गत दिनांक 01.01.2019 से 60 वर्ष से 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के पात्र लाभार्थियों को रू0 500/- रुपए प्रतिमाह प्रति लाभार्थी के रूप में पेंशन की धनराशि दी जा रही है। पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, कई बार समाज कल्याण विभाग के कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब लाभार्थी को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लाभार्थी अब इसके लिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं।
लाभार्थी को आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करे http://sspy-up.gov.in/index.aspx पर जाना होगा, जहां पर वृद्धावस्था पेंशन योजना का एक बॉक्स दिया होगा, उस पर क्लिक करना होगा।
उस पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलकर आएगा, जिसमें कुछ ऑप्शन दिये होंगे, उसमें से आपको 'ऑनलाइन आवेदन करें' ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
जैसे ही उसपर आप क्लिक करेंगे एक नया पेज खुल कर सामने आएगा, जिसमें चार ऑप्शन दिये जाएंगे। उसमे से आपको पहला 'New Entry Form' पर क्लिक करना होगा।
'New Entry Form' पर क्लिक करते ही एक फॉर्म खुलकर आपके सामने आ जाएगा। उस फॉर्म में जो डिटेल मांगी जाए उसे पूरी तरह भर दें और फिर फार्म के निचे दिये गये Save ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म को Save कर दें।
'New Entry Form' पर क्लिक करते ही एक फॉर्म खुलकर आपके सामने आ जाएगा। उस फॉर्म में जो डिटेल मांगी जाए उसे पूरी तरह भर दें और फिर फार्म के निचे दिये गये Save ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म को Save कर दें।
Bihar ke liye bataao na
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